राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला संपन्न

प्रयागराज: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टीम के द्वारा पुलिस कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एस.पी क्राइम सतीश कुमार कि अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में संपन्न किया गया | 

नोडल अधिकारी एन.सी.डी. सेल डॉ आर सी पाण्डेय ने कहा कि विभाग स्तर से लगातार तम्बाकू उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य कर रहा है इसी क्रम लगातार विभागों को सजग एवं प्रशिक्षित किया रहा हैं |

शिक्षण में जिला सलाहकार डॉ. शैलेश कुमार मौर्या ने कोटपा एक्ट 4,5,6,7 के बारे में विस्तृत जानकारी दी | उन्होंने बताया धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करना निषेध हैं, धारा 5 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद (बीड़ी, सिगरेट, गुटका) का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित हैं, धारा 6-A के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे न ही वाई तम्बाकू उत्पाद खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। 6-B के अंतर्गत स्कूल के सौ गज के अन्दर किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित हैं तथा धारा 7 के अंतर्गत बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू  खैनी सिगरेट बीड़ी उत्पात नही बेचा जा सकता हैं |  

उन्होंने बताया कि तम्बाकू उन्मूलन के लिए सरकार की ओर से प्रशासनिक  तौर से नियम विरुद्ध मिलने पर चेतावनी, छापा दुकान सील किये जाने प्रावधान है। इस तरह के कई कानून बने हैं जिसमे नकद जुर्माना से लेकर सजा का प्रवाधान भी किया गया है।

कार्यक्रम सयोजक अजय मौर्या पुलिस विभाग में सिपाही पद पर तैनात हैं उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण से कई प्रकार कि जानकारी का रिफ्रेशर हो गया हैं इस तरह के कार्यक्रम से काम करने कें लिये उत्साह प्रवाहित करता हैं |   कार्यक्रम में एस.जे.पी.यू (स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट), एच.टी.यू (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) जीआरपी/आरपीएफ जनपद के समस्त थानों से बाल कल्याण अधिकारी, चाइल्ड लाइन, सुमनलता तिवारी (एन.सी.डी सेल)ने प्रतिभाग किया |

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